CG Mahtari Vandan Yojana 2024, छ.ग. महतारी वंदन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन शुरू, नियम और शर्तें जारी यहा देखे
Mahtari Vandan Yojana Patra Apatra List Dekhe छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की महतारी वंदना योजना, महिलाओं को के लिए लागू कर दिया है
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छतीसगढ़ महतारी वंदन योजना का फॉर्म कब से भरा जाएगा? ये हैं नियम और शर्तें देखे
छतीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का आफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है Mahtari Vandan Yojana1 मार्च 2024 से लागू फॉर्म भरना शुरू हो जायगा । इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी और विवाहित महिला पात्र होंगे। आवेदन 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला इस योजना के लिए पात्र रहेंगी।
महतारी वंदन योजना क्रियान्वयन हेतु समय-सीमा क्रं. गतिविधियाँ
1. योजना अंतर्गत जिलों को निर्देश जारी करना । – 02-02-2024
2. महतारी वन्दन योजना के लिए पोर्टल / सॉफ्टवेयर तैयार करना समय-सीमा – 04-02-2024
3. ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदनो का पंजीयन प्रारंभ। – 05-02-2024
4. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि – 21-02-2024
5. अनन्तिम सूची जारी करने की तिथि । – 21-02-2024
6. अनन्तिम सूची पर आपत्ति करने की अवधि । 26 से 29 फ़रवरी 2024
7. आपत्ति निराकरण हेतु अवधि । – 26 से 29 फ़रवरी 2024
8. अंतिम सूची का प्रकाशन – 01-03-2024
9. स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि 05-03-2024
10. राशि अंतरण का दिनांक – 08-03-2024
महतारी वंदन योजना
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में “महतारी वंदन योजना’ लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
यह योजना 01 मार्च 2024 से लागू की जाएगी ।
योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
महतारी वंदन योजना पात्रता क्या है
विवाहित महिला, जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो ।
आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो ।
विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।
महतारी वंदन योजना अपात्रता
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो ।
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम / मण्डल / स्थानीय निकाय में स्थायी / अस्थायी / संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हो ।
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हो ।
जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो ।
महतारी वंदन योजना हितग्राही को दी जाने वाली सहायता
पात्र महिला को रूपये 1000/- प्रतिमाह का भुगतान डीबीटी के माध्यम से ।
सामाजिक सहायता कार्यक्रम / विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को रू. 1000/- से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान ।
आवेदन करने का माध्यम
योजना के ऑनलाईन पोर्टल (https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in) तथा मोबाईल एप द्वारा आवेदन निम्नानुसार माध्यमों से भरे जा सकेंगे
आंगनवाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से ।
ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से
बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से
आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे
नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से |
आवेदन करने की प्रक्रिया
आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी
आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय / आंगनबाड़ी केन्द्र / परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे।
प्राप्त आवेदनो की प्रविष्टि ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/ आंगनबाड़ी केन्द्र / परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाईन की जायेगी ।
प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जायेगी, यह पावती पोर्टल ऐप से सीधे एसएमएस द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी ।
आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़
स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज़ फोटो |
स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज़ । (निवास प्रमाण- पत्र / राशन कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र) ।
स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड।
स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड । (यदि हो तो) >
विवाह का प्रमाण-पत्र / ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायो द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।
निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् की कार्यवाही
आपत्तियों का निराकरण पश्चात् अंतिम सूची जारी किया जाना
अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी ।
पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाना। यह सूची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगी ।
हितग्राही को राशि का भुगतान – पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा ।
नियमित परीक्षण एवं सत्यापन
आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जांच किया जाना ।
जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन की कार्यवाही किया जाना ।
भुगतान की गयी राशि की वसूली की कार्यवाही किया जाना ।
मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात् अंतिम सूची से विलोपित किया जाना ।
उपरोक्त स्थिति में नाम विलोपन की कार्यवाही ग्राम पंचायत सचिव / वार्ड प्रभारी द्वारा किया जा सकेगा ।
निगरानी एवं समीक्षा
राज्य स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी हेतु संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य निगरानी एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ (SPMU) स्थापित किया जायेगा।
जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी – जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि तथा जिला ई-गवर्नेस मैनेजर सदस्य होंगे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य सचिव रहेंगे, योजना के सघन क्रियान्वयन हेतु सतत समीक्षा करेगी ।
नोडल विभाग एवं क्रियान्वयन हितग्राहियों के चिन्हांकन, सत्यापन एवं भुगतान की स्वीकृति हेतु
ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग तथा नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त,
नगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र हेतु संबंधित सीएमओ नगरीय निकाय एवं परियोजना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी संयुक्त रूप से सक्षम अधिकारी होंगे ।
आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़
विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी / वार्ड / ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र |
जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10 वी या 12 वी की अंकसूची / स्थानांतरण प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/मतदाता परिचय-पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस । (कोई एक )
पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति ।
स्व-घोषणा पत्र / शपथ-पत्र
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