cgpsc में Age limits की तिथि क्या है? CGPSC syllabus, cgpsc post, cgpsc Full details
cgpsc में Age limits की तिथि क्या है? CGPSC syllabus, cgpsc post, cgpsc Full details
दोस्तो आज की इस पोस्ट के माध्यम से हम जानेंगे कि CGPSC की age लिमिट कि तिथि क्या है? साथ हि साथ हम CGPSC क्या है?, CGPSC के अन्तर्गत कितने Post निकलता है इसके बारे में बात करेंगे इसके अलावा CGPSC कि Syllabus क्या है ?, चयन प्रक्रिया, आदि के बारे में बात करेंगे तो चलिए इस पोस्ट को शुरू करते हैं।
सीजीपीएससी क्या है? (What is CGPSC? )
दोस्तो हम सबसे पहले बात करेंगे CGPSC क्या है ? के बारे में CGPSC यानी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, जिसे आमतौर पर CGPSC के रूप में जाना जाता है, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा करने वाली एक राज्य सरकार की एजेंसी है।यह विभिन्न सिविल सेवाओं और विभागीय पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा हर साल आयोजित करते हैं।
CGPSC एक ऐसा दरवाजा है जिसके माध्यम से आप विभिन्न क्षेत्रों में Govt Jobs पा सकते हैं।
CGPSC के अन्तर्गत पोस्ट ( Posts under CGPSC)
अब बात करेंगे CGPSC के अन्तर्गत आने वाले कुछ important पोस्ट के बारे में ।
(1) State Civil service (deputy collector)
(2) State police service (Dy. Superintendent of police)
(3) State Accounts service
(4) Commercial Tax officer (Assistant Commissioner of state Tax)
(5) District Excise officer
(6) Assistant Registrar Cooperative societies
(7) District organiser Tribal Welfare
(8) Labour Officer
(9) District Registrar
(10) Employment Officer
(11) Area Organiser
(12) Block Development officer
(13) Assistant Director Food/Food Officer
(14) Project officer, social/Rural Intensive Literacy project
(15) Subordinate Civil service (Naib Tahsildar)
(16) Assistant. Superintendent Land Record
(17) Commercial Tax officer
(18) Excise Sub-inspector
(19) Transport Sub-inspector
(20) Assistant labour officer
(21) Assistant jailor
(22) Sub- Registrar
(23) Assistant Director police Relation
(24) Principal, panchayat secretary of the training institute
(25) District women child development officer
(26) Chief instructor (Anganwadi/gram training centre )
(27) Assistant director (women and child development)
(28) Superintendent (institutions)
(29) Project officer (integrated child development project
(30) Assistant project officer (special Nutrition programme)
(31) Area Organizer (M.D.M.)
(32) District Commandant home guard
(33) Assistant director local fund Audit
(34) Chief executive officer, janpad panchayat
(35) Chattisgarh subordinate Account Service officer
(36) Supritendent District Jail
(37) Assistant Director, Urban Administration and Development Department
(38) Assistant director, Social walfare department
(39) Assistant project officer, panchayat and rural development department
(40) Assistant director, panchayat and Rural Development Department
(41) Chief Municipal Officer Grade-B
(42) Chief Municipal Officer Grade-C
CGPSC कि Syllabus क्या है ?
CGPSC की Syllabus को दो भागों में बांटा गया है।
(1) प्रारंभिक परीक्षा ( prelims Exam)
(2) मुख्य परीक्षा (main Exam)
CGPSC Syllabus के लिए CGPSC Syllabus पर click करे
आयु कि गणना हेतु निर्धारित तिथि
अभ्यर्थियों के राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु (जिसमें इसके आगे किये गये उल्लेख अनुसार आयु सीमा में
छूट भी शामिल है) की गणना दिनांक 01.01.2021 के संदर्भ ( Reference)
में की जायेगी, अतएव अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत है।
आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूटें
(1) राज्य आरक्षी सेवा के उप पुलिस अधीक्षक के पदों के अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा, आयु सीमा में छूटें और शारीरिक मानक निम्नानुसार होगा ।
(A) आयु सीमा
छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3-2/2002/1/3 दिनांक 15.06.2010 के कंडिका - 4 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2005 के अनुसार उप
पुलिस अधीक्षक हेतु आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है।
(B)आयु सीमा में छूटे
(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिक से अधिक पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
(ii) कोई अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सनस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
(iii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के
निगम / मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी।
(iv) कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया हुआ सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवा हो, कम करने की
अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयु सीना से तीन वर्ष से अधिक न हो।
स्पष्टीकरण:- शब्द "छटनी किया गया शासकीय सेवक" रो द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की शासकीय
रोवा में निरंतर कम से कम छह मास की कालावधि तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या नें कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।
(v) स्वयंसेवी होमगार्ड के मानले में उच्चतर आयु सीमा उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिये 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
(Vi)सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-1/2016 / 1-3 नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।
(vii) छत्तीसगढ़ के विधवा- परित्यक्ता अभ्यर्थियों को 05 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।
(viii) छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण पार्टनर के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक
शिथिलनीय होगी
(ix) राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा
प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं
को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।
(C) उप पुलिस अधीक्षक के लिये शारीरिक मापदंड :-
(i) ऊँचाई - 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक (पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक (महिला अभ्यर्थियों के लिये)
(ii) सीना – बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर, फुलाने पर 89 सेंटीमीटर, अभ्यर्थी के बगैर फुलाए हुए और फुलाए हुए सीने के बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर का अन्तर होना चाहिए, इस मामले में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों के मानले में सीने का माप अपेक्षित नहीं है।
(iii) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से निःशक्त नहीं होना चाहिए।
(iv) अभ्यर्थी चिकित्सीय दृष्टि से योग्य (Medically Fit ) होना चाहिये और दृष्टि
जॉच (Vision Test) में अल्पदृष्टि नहीं होनी चाहिए। उसकी समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। उसे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए।
(v) यदि अभ्यर्थी उप पुलिस अधीक्षक के पद के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित
शारीरिक मापदंड पूर्ण नहीं करते तो वे उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे,अतएव अभ्यर्थी उक्त पद के लिये अपना विकल्प देते समय स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित शारीरिक मापदंड करते हैं। इस जो अभ्यर्थी उक्त पद के लिये अपना विकल्प देते हैं, उनसे मुख्य परीक्षा के परीक्षा
परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के पूर्व शपथ पत्र लिया जायेगा एवं तत्पश्चात् उनके द्वारा दिया गया कोई भी अभ्यावेदन विचारणीय नहीं होगा।
(2) उप पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य पदों के लिये निर्धारित आयु सीमा निम्नानुसार है
(A) आयु सीमा
छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 एवं परिपत्र क्रमांक एफ
3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 के अनुसार निम्नानुसार
आयु सीमा होगी
(i) अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किन्तु 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002 / 1-3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय / मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 नया रायपुर, दिनांक 30.01.2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट होगी।
(ii) उपरोक्त आयु सीमा का प्रावधान गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारी /कर्मचारियों) के लिये लागू नहीं रहेंगे। गृह (पुलिस) विभाग में सीधी भर्ती के
पदों हेतु गृह (पुलिस) विभाग के भर्ती नियमों में जो आयु सीमा संबंधित व्यवस्था निर्धारित / प्रावधानित है उसी अनुरूप आयु सीमा सीधी भर्ती के लिये लागू रहेगी।
(iii) छत्तीसगढ़ के अन्य विशेष वर्ग जैसे- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वे छूट लागू रहेगी किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए
अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(iv) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम / मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी,
कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी। परन्तु यह कि छत्तीसगढ़ के आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन
एवं महिला / विधवा / परित्यक्ता वर्ग, आदि के आवेदकों को उनके वर्ग की मिलने वाली आयु में छूट यथावत मिलती रहेगी। परन्तु यह और
भी कि इस छूट के बाद अधिकतम आयु किसी भी परिस्थितियों में 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
(v) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।
(B)आयु सीमा में छूटे
(i) राज्य सेवा परीक्षा नियम - 2008 (यथा संशोधित) के नियम - 5 ( ग ) (आ) में उल्लेखित क्रमांक (एक) से (सत्रह ) तक की छूटें अभ्यर्थी को
दी जायेगी। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(ii) छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-4 / 2014 / आ.प्र. / 1-3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में
05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
(iii) अन्य पदों के लिए शारीरिक मापदंड राज्य सेवा परीक्षा नियम के नियम-9 एवं संबंधित विभाग के भर्ती नियमों में उल्लेखित है।